तो बेघर होंगे आदित्य!

अभिनेता आदित्य पंचोली को मकान का किराया न चुकाने की सूरत में बेघर होना पड़ सकता है। इस मकान में वे बीते 55 सालों से रह रहे थे।

मकान पर कब्जा किए बैठे अभिनेता आदित्य पंचोली केस हार गए हैं।
मुंबई। इस मुंबई नगरिया में कुछ भी हो सकता है। इन चमकदार सितारों की कालिख भरी सच्चाई सामने आने पर यक़ीन करना मुश्किल जाता है हो। बॉलीवुड का एक सितारा जबरन किसी के बंगले पर बीते 55 साल से कब्जा जमाए बैठा था।

ख़ैर देर आयत दुरुस्त आयत इसी को कहते हैं। मकान मालकिन केस जीत गई और जबरिया मकान पर कब्जा किए बैठे अभिनेता आदित्य पंचोली हार गए हैं। आदित्य अपने इसी तरह के कारनामों से सूर्खियों में हमेशा रहे हैं। उनकी खलनायिकी कारनामों की फेहरिस्त में एक नया मामला और भी जुड़ गया।


पूरा मामला

आदित्य वर्ष 1960 से जूहू में इस्कॉन मंदिर के पास एक बंगले में परिवार सहित रहे रहे हैं। यह बंगला उन्होंने 150 रुपए प्रतिमाह के किराए पर ले रखा था। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि वे आज भी इस बंगले का किराया इतना ही चुकाते थे। बात इतनी न बढ़ती, दरअसल अभिनेता ने यह 150 रुपए भी बीते आठ माह से मकान मालिक को नहीं चुकाए हैं।

बंगले की मालकिन ताराबाई ने पंचोली को वर्ष 1978 में 8 महीने का किराया न देने को लेकर भी नोटिस भेजा था। इसके बाद यह केस तब से वो लगातार लड़ रही हैं।

ताज़ा ख़बर यह है कि ताराबाई यह केस जीत गई हैं और बंबई हाईकोर्ट ने फैसले के ख़िलाफ़ याचिका लगाने के लिए आदित्य पंचोली को 5 नवंबर तक का समय दिया है।

अब यदि आदित्य तय समय में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और यदि कोर्ट उनकी याचिका को ख़ारिज नहीं करती है, तो ठीक है। लेकिन अगर उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी ख़ारिज हो गई, तो उन्हें जल्दी से जल्दी बंगला छोड़ना पड़ेगा।

वहीं अभिनेता का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिला है। लेकिन मालकिन का कहना है कि उन्होंने यह नोटिस उनके पिता राजन पंचोली को भेजा था। आदित्य का कहना है कि बंगले की मालकिन और उनके बीच वर्ष 1978 में मुंहबोली एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मालकिन ऐसे किसी भी एग्रीमेंट से इनकार कर रही हैं।