सलमान खान ने कहा 'मैं इंडियन हूं'
काले हिरण के शिकार के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे का सामना कर रहे अभिनेता सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट में फिल्मी अंदाज़ में बयान दिया। बयान की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वे भारतीय हैं और यही उनकी जाति है। साथ ही खुद को निर्दोष बताते हुए, वन अधिकारियों पर उन्हें झूठा फंसाने का आरोप भी लगाया। इस केस में उन्होंने तीसरी बार अपना बयान दर्ज करवाया है। इस सत्रह साल पुराने केस की अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी।
मुंबई। अभिनेता सलमान खान ने गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए वन अधिकारियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। दरअसल, सलमान ने अक्तूबर 1998 में कनकनी गांव में काले हिरन के अवैध शिकार के संबंध में यहां की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए यह सब कहा।
ग़ौरतलब है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ कथित अवैध हथियार रखने के मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए 10 मार्च को सम्मन किया था, जिसके बाद सलमान कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने जोधपुर पहुंचे थे।
जब बयान दर्ज कराने की बारी आई, तो सलमान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं और वन अधिकारियों ने मुझे फंसाया है।
सलमान ने एक बयान का जिक्र किया, जिस पर उनके दस्तखत हैं और दावा किया कि उन्होंने वन अधिकारियों के दबाव में बयान पर दस्तखत किए थे। इस बयान में एक गवाह उदय राघव ने कहा था कि वह अभिनेता के निर्देश पर मुंबई से हथियार लाया था।
सलमान ने एक बयान का जिक्र किया, जिस पर उनके दस्तखत हैं और दावा किया कि उन्होंने वन अधिकारियों के दबाव में बयान पर दस्तखत किए थे। इस बयान में एक गवाह उदय राघव ने कहा था कि वह अभिनेता के निर्देश पर मुंबई से हथियार लाया था।
बयान की शुरुआत बड़े ही फिल्मी अंदाज़ में करते हुए सलमान ने कहा कि मैं एक भारतीय हूं और यही मेरी जाति है। अपने बयान में 50 वर्षीय अभिनेता ने दो अन्य गवाहों- वन अधिकारी शिव चरण बोहरा और मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर पंडत विजय नारायण के आरोपों को खारिज किया।
इससे पहले सलमान अपना बयान दर्ज कराने 29 जनवरी 20014 और 29 अप्रैल 2015 में अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है।
इससे पहले सलमान अपना बयान दर्ज कराने 29 जनवरी 20014 और 29 अप्रैल 2015 में अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है।