एक कट के साथ रिलीज़ होगी 'उड़ता पंजाब'
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'उड़ता पंजाब' को रिलीज़ करने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने एक कट और तीन डिस्क्लेमर के साथ इसे मंजूरी दी है। साथ ही सेंसर बोर्ड के बाक़ी कट्स अदालत ने खारिज़ कर दिए। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 48 घंटे में फिल्म के लिए ‘ए’ सर्टीफिकेट जारी करने का आदेश भी दिया है।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘उड़ता पंजाब’ फिल्म विवाद पर सेंसर बोर्ड को खरी-खरी सुनाते हुए एक कट के साथ इसे रिलीज़ करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि उसे फिल्म के टाइटल को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।
फिल्म को लेकर डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड में ठनी है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने फिल्म में कट्स को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी को कानून के हिसाब से फिल्मों को सेंसर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ‘सेंसर’ शब्द सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि हमें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं मिला कि फिल्म में पंजाब को गलत दिखाया गया है या फिल्म में भारत की संप्रभुता को भी चुनौती नहीं दी गई है जैसा कि सीबीएफसी में वर्णित है।
कोर्ट ने कहा कि फिल्म में ड्रग्स का प्रमोशन नहीं है और न ही पंजाब सरकार के खिलाफ कुछ है। कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर सेंसर बोर्ड को फिल्म उड़ता पंजाब को सर्टिफिकेट देने को कहा है। फैसले के बाद डायरेक्टर ने कहा कि हम फिल्म को शेड्यूल डेट पर रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट का आर्डर
- पॉइंट नंबर 5 जिसमें मां-बहन की गालियां दी गई हैं, उसे हटाया जाए।
- पॉइंट नंबर 9 जिसमें पेशाब कर रहा है, वो याचिकाकर्ता ने पहले ही हटाने के लिए कहा दिया था।
'उड़ता पंजाब' का 'सेंसर' सच !